Bihar Dhan Adhiprapti 2025-26: खरीफ विपणन सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया और लाभ

Bihar Dhan Adhiprapti 2025-26: बिहार सरकार द्वारा संचालित धान अधिप्राप्ति 2025-26 योजना खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के तहत किसानों को उनकी धान फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और सहकारिता विभाग के माध्यम से संचालित हो रही है, जिसमें पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडलों के जरिए धान की खरीद की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट esahkari.bihar.gov.in पर उपलब्ध है, जो किसानों को पारदर्शी तरीके से लाभ प्रदान करने का उद्देश्य रखती है।

आवेदन और अधिप्राप्ति की तिथियां

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। अधिप्राप्ति की शुरुआत उत्तर बिहार के जिलों में 1 नवंबर 2025 से होगी, जबकि दक्षिण बिहार के जिलों में 15 नवंबर 2025 से प्रारंभ होगी। खरीद की अंतिम तिथि पूरे राज्य में 28 फरवरी 2026 तक निर्धारित है। अधिप्राप्त धान से प्राप्त फोर्टीफाइड चावल की डिलीवरी 1 नवंबर 2025 से 30 जून 2026 तक चलेगी। किसान किसी भी समय अपनी पसंद के अधिप्राप्ति केंद्र पर धान बेच सकते हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दरें

इस सत्र में साधारण धान का एमएसपी 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ‘ए’ धान का एमएसपी 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बोरे की लागत 25 रुपये प्रति क्विंटल जोड़ी जाएगी। ये दरें भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देशानुसार लागू हैं, जिससे किसानों को बाजार मूल्य से अधिक लाभ मिलेगा।

पात्रता मानदंड

योजना के तहत बिहार राज्य के सभी रैयत (भूमि मालिक) और गैर-रैयत (बटाईदार या किरायेदार) किसान पात्र हैं। रैयत किसानों को अपनी जमीन का विवरण (जमाबंदी पंजी की भाग और पृष्ठ संख्या) प्रदान करना होगा, जबकि गैर-रैयत किसानों को खेती वाली भूमि के संबंध में स्व-घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य है। आवेदन के लिए किसान पंजीकरण संख्या आवश्यक है, जो कृषि विभाग के पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन के लिए सबसे पहले esahkari.bihar.gov.in/coop/MIS/FarmerReg/PaddyFarmerReg.aspx पर जाएं। ‘किसान कॉर्नर’ सेक्शन में ‘खरीफ (धान) अधिप्राप्ति 2025-26 हेतु आवेदन प्रपत्र’ चुनें। अपनी किसान पंजीकरण संख्या दर्ज कर सर्च करें, फिर फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता (आईएफएससी कोड सहित), जमीन विवरण और मोबाइल नंबर भरें। ओटीपी सत्यापन के बाद दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। सबमिशन के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करें। केंद्र पर पहुंचने पर मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन रसीद और पहचान पत्र साथ लाएं। पंजीकरण में त्रुटि सुधार के लिए dbtagriculture.bihar.gov.in/RegFarmer/UpdateAcMobile.aspx का उपयोग करें।

योजना के लाभ

इस योजना से किसानों को एमएसपी पर धान बेचने का आश्वासन मिलता है, जिससे बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाव होता है। भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 48 घंटों के अंदर बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा, जो वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इससे किसान अपनी अगली फसल की तैयारी पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे। इसके अलावा, फोर्टीफाइड चावल उत्पादन से पोषण संबंधी लाभ भी जुड़े हैं।

अनुमत मात्रा और अन्य महत्वपूर्ण बातें

Bihar Dhan Adhiprapti 2025-26: रैयत किसानों को अधिकतम 250 क्विंटल और गैर-रैयत किसानों को 100 क्विंटल धान बेचने की सीमा है। आवेदन के दौरान सभी जानकारी सत्यापित करें, क्योंकि सबमिशन के बाद संशोधन संभव नहीं। तकनीकी सहायता के लिए 0612-2506307 या टोल-फ्री 18001800110 पर संपर्क करें। योजना सभी वर्गों के किसानों के लिए खुली है, और आरक्षण लाभ के लिए जाति प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय पैक्स कार्यालय से संपर्क करें।

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