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Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana

Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana: युवाओं को मिलेगा ₹1 करोड़ तक लोन, जाने ब्याज सब्सिडी और पात्रता


राजस्थान के जो युवा अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या चल रहे छोटे उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana बनाई गई है। यह राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की योजना है। इसे अगस्त 2025 में राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। योजना में पात्र उद्यमियों को बैंक या वित्तीय संस्था से ₹2 करोड़ तक का ऋण मिल सकता है, और सरकार ब्याज अनुदान व मार्जिन मनी सहायता देती है।

समझने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana में सरकार खुद ₹2 करोड़ नहीं देती। ऋण बैंक या वित्तीय संस्था स्वीकृत करती है, और सरकार की मदद ब्याज में छूट और मार्जिन मनी के रूप में मिलती है। आवेदन राजस्थान SSO Portal से ऑनलाइन होता है, फिर जिला स्तर पर जांच के बाद मामला बैंक के पास जाता है।

Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana Overview

ParticularDetails
Scheme NameVishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana (VYUPY)
StateRajasthan
DepartmentDepartment of Industries and Commerce, Government of Rajasthan
Implementing AgencyDistrict Industries and Commerce Centre (DIC)
Maximum LoanUp to ₹2 crore
Interest Subsidy8% on loans up to ₹1 crore, 7% on loans above ₹1 crore and up to ₹2 crore
Additional SubsidyExtra 1% for eligible categories on loans above ₹1 crore and up to ₹2 crore
Margin Money25% of the loan or ₹5 lakh, whichever is lower
Age Limit18 to 45 years
SectorsManufacturing and Service
Application ModeOnline through Rajasthan SSO Portal
Selection ProcessDLTFC screening, interview for loans above ₹10 lakh, then bank sanction
Helpline0141-2940327
Official WebsiteDepartment of Industries and Commerce, Rajasthan

Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana Eligibility

कौन कर सकेगा आवेदन?

  • Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana में व्यक्तिगत उद्यमी और कुछ पंजीकृत संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं।
  • संस्था के रूप में HUF, Registered Society, Registered Partnership Firm, LLP और Registered Company शामिल हैं।
  • आवेदक की उम्र 18 से 45 साल के बीच हो
  • कारोबार राजस्थान में ही शुरू किया या चलाया जाए
  • उद्यम नियमों के अनुसार Micro या Small Enterprise की श्रेणी में आए
  • प्रोजेक्ट Manufacturing या Service गतिविधि का हो
  • परियोजना लागत का कम से कम 10% हिस्सा आवेदक खुद लगाए
  • आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो
  • उसी काम के लिए तय अवधि में किसी दूसरी सरकारी योजना से Capital Subsidy या Interest Subsidy न ली हो
  • अगर आवेदन HUF, Society, Firm, LLP या Company की ओर से है, तो संस्था का विधिवत पंजीकृत होना जरूरी है।
  • साथ ही कम से कम 51% ownership 18 से 45 साल की उम्र वाले लोगों के पास होनी चाहिए।
  • कुछ मामलों में ownership साबित करने के लिए CA Certificate भी मांगा जा सकता है।
  • अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान चाहिए तो इन सभी 51% हिस्सेदारों का उसी पात्र श्रेणी में होना जरूरी है।

कौन नहीं कर सकेगा आवेदन?

  • बैंक या वित्तीय संस्था के डिफॉल्टर
  • जिन्होंने उसी उद्देश्य के लिए पहले Capital या Interest Subsidy ले ली हो
  • जो पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते
  • वे प्रोजेक्ट जो योजना में प्रतिबंधित गतिविधियों से जुड़े हों

Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana से मिलेगी इन कामों में मदद?

  • नया Manufacturing या Service Business शुरू करना
  • मशीनरी, उपकरण और औजार खरीदना
  • कार्यशाला या फैक्ट्री भवन से जुड़ा खर्च
  • फर्नीचर और जरूरी सामान
  • Working Capital
  • पुराने उद्यम का Expansion, Diversification या Modernization

Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana Loan, Subsidy and Margin Money

ParticularDetails
Loan up to ₹1 crore8% interest subsidy
Loan above ₹1 crore and up to ₹2 crore7% interest subsidy
Extra 1% subsidyWomen, SC, ST, persons with more than 40% benchmark disability, rural enterprises, valid Weaver Card holders, valid Handicraft or Artisan Card holders
Full interest subsidyIf bank interest is equal to or lower than the subsidy rate, 100% subsidy can apply
Margin Money25% of sanctioned loan or ₹5 lakh, whichever is lower
Margin Money formKept as Short-Term Deposit with the lending institution
Margin Money adjustmentAfter 3 years of successful business without default, subject to verification
CollateralEligible loans can be covered under CGTMSE; collateral free loans possible where RBI rules allow

Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana Documents Required

  • आधार कार्ड और जन आधार
  • PAN Card
  • Passport size फोटो
  • राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
  • शैक्षणिक और Technical या Skill Certificate, जहां लागू हो
  • Detailed Project Report (DPR) और Project Cost Estimate
  • Bank Account Details
  • Udyam Registration Certificate, जहां लागू हो
  • SC/ST Certificate, Disability Certificate, Weaver Card या Handicraft/Artisan Card, अगर अतिरिक्त लाभ लेना है
  • ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण, अगर उस आधार पर लाभ लेना है
  • संस्था के मामले में Registration Certificate, Partnership Deed या LLP Agreement
  • जरूरत पड़ने पर CA Certificate
  • विभाग या बैंक द्वारा मांगे गए दूसरे कागज

Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana Application Process

  • Rajasthan SSO Portal पर जाएं। SSO ID नहीं है तो Registration करके बनाएं, पहले से है तो Login करें।
  • Login के बाद Dashboard में Apps या Schemes वाला विकल्प खोलें।
  • Search में Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana लिखकर योजना चुनें और नया आवेदन शुरू करें।
  • अपना जिला उद्योग केन्द्र (DIC) चुनें।
  • आवेदन का प्रकार चुनें, यानी Individual या Institutional। फिर Manufacturing या Service Sector, Category, Business Activity, PAN और Udyam Registration की जानकारी भरें।
  • Applicant Details में नाम, Aadhaar, Jan Aadhaar, Mobile Number आदि भरें। जहां कहा जाए वहां OTP से Verification करें।
  • Current Address भरें। ग्रामीण क्षेत्र चुनने पर Block, Gram Panchayat और Village की जानकारी भी मांगी जा सकती है। Permanent Address अलग है तो वह भी लिखें।
  • जहां कारोबार शुरू करना है, उस Business Location का पूरा पता दर्ज करें।
  • प्रोजेक्ट की जानकारी भरें, जैसे Product या Service, उत्पादन क्षमता, निवेश, Term Loan, Working Capital, मशीनरी, कुल Project Cost और ऋण की राशि।
  • अपने जिले के पात्र बैंक या वित्तीय संस्था में से एक चुनें।
  • मांगे गए सभी Documents Upload करें।
  • पूरी जानकारी एक बार ध्यान से जांचकर Final Submit करें।
  • Application Number या Acknowledgement सुरक्षित रख लें।

आवेदन के बाद जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (DLTFC) जांच करती है। ₹10 लाख तक के ऋण में दस्तावेजों की जांच और सत्यापन होता है। ₹10 लाख से ऊपर के मामलों में प्रस्ताव का मूल्यांकन होता है और जरूरत हो तो इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। समिति की बैठक हर महीने कम से कम एक बार होती है। मंजूरी या सिफारिश मिलने के बाद ही आवेदन ऑनलाइन बैंक को जाता है।

Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana Key Points

  • Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana आवेदन से पहले देख लें कि आपका बिजनेस Manufacturing या Service की पात्र गतिविधि में आता है
  • Project Report में Project Cost, मशीनरी, Working Capital और ऋण की जरूरत असली आंकड़ों पर आधारित हो, और दस्तावेजों से मेल खाए
  • ऋण की अंतिम मंजूरी बैंक या वित्तीय संस्था की जांच पर निर्भर है, इसलिए आवेदन करने भर से लोन पक्का नहीं होता
  • ₹2 करोड़ अधिकतम सीमा है। ज्यादातर आवेदकों की जरूरत इससे कम होगी, और उतनी ही राशि मांगें जितनी प्रोजेक्ट को सच में चाहिए
  • आधार, PAN और बैंक खाते का नाम और नंबर एक जैसा रखें
  • अतिरिक्त 1% अनुदान चाहिए तो संबंधित कार्ड या प्रमाण पत्र वैध और अपडेट होना चाहिए
  • आवेदन केवल SSO Portal से करें। किसी एजेंट को पैसे देकर लोन या सब्सिडी पक्की कराने की बात पर भरोसा न करें
  • आवेदन की समय सीमा या नए निर्देश के लिए विभाग की वेबसाइट या हेल्पलाइन 0141-2940327 से जानकारी लें
  • Application Number और Acknowledgement तब तक संभालकर रखें जब तक ऋण और सब्सिडी की प्रक्रिया पूरी न हो जाए

Important Links

Apply Online (SSO Login)Click Here
SSO RegistrationClick Here
Official WebsiteClick Here
Scheme Page on Rajasthan PortalClick Here

अगर आप राजस्थान के हैं और 18 से 45 साल की उम्र में हैं, तो Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते आपका कारोबार Manufacturing या Service का हो। जो लोग पहले से छोटा या मध्यम पैमाने का उद्यम चला रहे हैं और उसे बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ता खुला है। महिला, SC, ST, दिव्यांग, बुनकर और शिल्पकार आवेदकों को कुछ मामलों में अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिल सकता है, इसलिए अपनी श्रेणी के दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

फॉर्म भरने से पहले विभाग की वेबसाइट और SSO Portal पर ताजा नियम और निर्देश देख लें। योजना की शर्तें और प्रक्रिया बदल सकती हैं, और बैंक अपनी तरफ से भी कागज मांग सकता है। जानकारी सही भरें, दस्तावेज साफ अपलोड करें और Acknowledgement संभालकर रखें।

Frequently Asked Questions

Q. Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana क्या है?

यह राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की योजना है। इसमें पात्र युवा उद्यमियों को नया Manufacturing या Service कारोबार शुरू करने, या चल रहे Micro और Small Enterprise को बढ़ाने के लिए ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी की मदद मिलती है।

Q. Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana में कितना लोन मिल सकता है?

पात्र प्रोजेक्ट के लिए बैंक या वित्तीय संस्था से अधिकतम ₹2 करोड़ तक का ऋण मिल सकता है। असली राशि बैंक आपकी पात्रता, प्रोजेक्ट और अपनी प्रक्रिया के आधार पर तय करता है।

Q. इस योजना में ब्याज अनुदान कितना मिलता है?

₹1 करोड़ तक के ऋण पर 8% और ₹1 करोड़ से ऊपर तथा ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान है। बैंक का ब्याज इन दरों के बराबर या कम हो तो पूरा 100% अनुदान मिल सकता है।

Q. किन लोगों को अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान मिल सकता है?

यह ₹1 करोड़ से अधिक और ₹2 करोड़ तक के ऋण पर मिल सकता है। इसमें महिला, SC, ST, 40% से अधिक बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम लगाने वाले, वैध Weaver Card धारक और वैध Handicraft या Artisan Card धारक आते हैं।

Q. Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana में मार्जिन मनी कितनी मिलती है?

स्वीकृत ऋण का 25% या ₹5 लाख, इनमें जो कम हो, उतनी मार्जिन मनी सहायता मिल सकती है। यह राशि नकद नहीं मिलती, बल्कि बैंक में Short-Term Deposit के रूप में रखी जाती है। कारोबार 3 साल तक सफल रहे और आवेदक डिफॉल्टर न हो, तो जांच के बाद इसे ऋण खाते में समायोजित किया जा सकता है।

Q. क्या पुराने कारोबार के लिए भी इस योजना का लाभ मिल सकता है?

हां, अगर आपका उद्यम Micro या Small Enterprise की श्रेणी में आता है और बाकी शर्तें पूरी होती हैं, तो Expansion, Diversification और Modernization के लिए भी योजना का लाभ लिया जा सकता है।

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